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उझानी-किशोरी को उठा ले गया युबक ,छेड़खानी में एफ आई आर हुई दर्ज परिवार पंहुचा उच्च अधिकारियो के पास

उझानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची को घर में घुसकर उठा ले जाने के प्रकरण सामने आया है। पीड़ित परिवार ने न सिर्फ आरोपी को दबंग बताया है, बल्कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने शुरू से ही मामले को हल्का करने की कोशिश की, पहले समझौते का दबाव बनाया और बाद में तहरीर बदलकर गंभीर धाराएं लगाने से बचती रही। अब पीड़िता की मां ने पूरे प्रकरण की शिकायत एसएसपी कार्यालय में दर्ज कराई है।

पीड़िता के परिजनों के मुताबिक, गाँव का ही एक आरोपी युवक काफी समय से नाबालिग बच्ची को परेशान कर रहा था। वह रास्ते में छेड़खानी करता, इशारेबाजी करता और डराने-धमकाने की कोशिश करता था। इसको लेकर कई बार आरोपी के परिजनों से शिकायत की गई लेकिन दबंगई के चलते किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। परिजनों का कहना है कि 25 तारीख की रात जब नाबालिग बच्ची घर से बाहर निकली, तभी आरोपी उसे जबरन उठाकर ले गया। बच्ची के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया। पूरी रात रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

सुबह कोतवाली पहुंचने पर समझौते का दबाव
अगली सुबह परिजन उझानी कोतवाली पहुंचे और लिखित शिकायत दी। आरोप है कि शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कुछ ही समय बाद बच्ची को घर पहुंचा दिया गया। इसके बाद परिजनों पर समझौता करने का दबाव बनाया गया। समझौते के दबाव और कार्रवाई में ढिलाई से नाराज परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मंगलवार को उझानी कोतवाली में बीएनएस की धारा 78, 79 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

तहरीर बदलने और धाराएं कमजोर करने का आरोप
मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है  उनकी तहरीर को बदल दिया। एफआईआर में न तो बच्ची को जबरन उठा ले जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और न ही पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं जबकि बच्ची नाबालिग है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता की मां ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी है। एसएसपी कार्यालय से परिजनों को बुधवार सुबह बुलाया गया है।

 उझानी कोतवाली प्रभारी ने बताया की जो तहरीर मिली उसी के आधार पर छेड़खानी का मुकद्दमा दर्ज कर लिया है |और उचित कार्याबाही की जायेगी |

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