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बिसौली भाजपा विधायक कुशाग्र सागर के पिता योगेन्द्र सागर को उम्र कैद की सजा

बहुचर्चित कांड में भाजपा विधायक कुशाग्र सागर के पिता और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर को शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।

बिल्सी के बीए की छात्रा का 23 अप्रैल को अपहरण हो गया था। उस समय बसपा शासन में थी। योगेन्द्र सागर बिल्सी से बसपा के विधायक भी थे।
ज्योति ने अपने बयानों में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर, तेजेंद्र सागर, मीनू शर्मा पर अपहरण करने और लखनऊ व दिल्ली ले जाकर नशा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। वहीं आज दोपहर में ही अदालत ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया और करीब तीन बजे उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर उनका सहयोगी तेजेंद्र सागर समेत मीनू शर्मा भी नामजद थे। दोनों आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल उनके बेटे कुशाग्र सागर बिसौली से भाजपा विधायक हैं। उनकी पत्नी प्रीति सागर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। वहीं पीडि़त छात्रा की शादी हो चुकी है।

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