बदायूं -बिना लाइसेंस के बेची आतिशबाजी तो होगी कार्यवाहीः डीएम
जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि दीपावली पर्व के दृष्टिगत आतिशबाजी विक्रय हेतु 10 से 12 नवम्बर तीन दिन के लिए अस्थाई दुकान लगाने हेतु लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। उन्होंने जनपद बदायूँ की समस्त तहसीलों में सभी सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ/अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) बदायूँ एवं सहसवान अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं जांच कर जनपद मुख्यालय शहर बदायूँ वं तहसीलों एवं कस्बों में लगने वाली अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों हेतु स्थान जो घनी आबादी से दूर खुले स्थान पर तथा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उचित हो का चयन कर चयनित स्थान की सूची अपनी स्पष्ट आख्या सहित शस्त्र कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, ताकि जनपद के आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंसों को शस्त्र कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी आयुध कलेक्ट्रेट बदायूँ के हस्ताक्षरित उपरान्...








