लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम होने के चलते अब सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया गया है।
यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन मुताबिक, यूपी के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। आटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने की हिदायत दी गई है।
सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट व इटिंग प्वाइंट्स सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस मार्किंग या डू नॉट सिट मॉर्किंग की जाएगी।