अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) वीके सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा मतदान व मतगणना दिवस हेतु निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने जनपद बदायूँ के नगरीय निकायों के सम्मानित मतदाताओं व निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन मतदान व मतगणना अभिकर्ताओं से अपील की है कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने का कष्ट करें।
उन्होंने बताया कि प्राप्त निर्देशानुसार मतदान दिवस पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी दल या उम्मीदवार द्वारा टेण्ट आदि नहीं लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों को अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। पोलिंग स्टेशन के प्रांगण में कोई व्यक्ति/अति विशिष्ट व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र या स्कोर्ट के साथ प्रवेश नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।