उ०प्र० शासन द्वारा रक्त सम्बन्धी को दानपत्र में स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट के साथ रजिस्ट्रेशन फीस की छूट न दिये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज पं. किशन चन्द्र शर्मा ने लिखा। जिसकी प्रतिलिपि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री उप्र शासन व .जिलाधिकारी बदायूँ को भी प्रेषित की है।
सहकारी क्रय विक्रय समिति के सभापति व भाजपा सहकारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पंडित किशन चंद्र शर्मा ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सम्पत्ति को दान किये जाने विलेख दानपत्र में पूर्व में लगाये जाने वाले अत्याधिक स्टाम्प शुल्क के स्थान पर आम लोगों को राहत देने के लिये निर्धारित स्टाम्प शुल्क रू0 5000/- तथा निबन्धन शुल्क रू0 1000/- की घोषणा की गई थी । जोकि शासन द्वारा तत्सम्बन्धित अधिसूचना सं0 8 /2022/566/94– स0आर0-2-2022-700 (29) / 2021 और 18 जून 2022 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के क्रियान्वन में स्थानीय उप-निबन्धक कार्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में सर्किल रेट मूल्यांकन पर एक प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा है। जो उ०प्र० शासन द्वारा घोषित मापदण्डों के विरूद्व है जबकि उ0प्र0 मंत्रीमण्डल द्वारा रू0 5000/- स्टाम्प शुल्क और रू0 1000 /- निबन्धन शुल्क की घोषणा की गई है। श्री किशन शर्मा ने जनहित में रिक्त सम्बन्धी को किये जाने वाले दान पत्र विलेख में रू० 5000/- का स्टाम्प शुल्क और पूर्व घोषित रू0 1000/- निशुल्क लिये जाने हेतु समस्त उप निबन्धकों को निर्देशित करने की मांग की है !